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Income Tax Refund: टैक्स रिफंड अटका हुआ है? बैंक अकाउंट वैलिडेशन करना तो नहीं भूल गए! जानें क्या करें

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Income Tax Refund पाने के लिए जरूरी है कि आप अपना बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पर जोड़कर प्री-वैलिडेट करें।

Last Updated- September 10, 2025 | 1:52 PM IST
Income Tax
Representative Image

Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाती है, जब आप इसे वेरिफाई कर दें। रिफंड पाने के लिए टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है कि वह अपना बैंक अकाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पर जोड़कर प्री-वैलिडेट करें। अगर ऐसा नहीं करते तो टैक्स रिफंड आने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। टैक्स रिफंड केवल उसी बैंक अकाउंट में आता है, जो पहले से Income Tax पोर्टल पर वैलिडेट हो।

कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं?

पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद टैक्सपेयर्स को बैंक अकाउंट से जुड़ी ये सेवाएं मिलती हैं:

  • नया बैंक अकाउंट जोड़कर प्री-वैलिडेट करना

  • बंद या इनएक्टिव बैंक अकाउंट हटाना

  • किसी वैलिडेटेड बैंक अकाउंट को टैक्स रिफंड पाने के लिए नॉमिनेट करना

  • नॉमिनेशन हटाना, ताकि उस अकाउंट में रिफंड न आए

  • वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के लिए EVC (Electronic Verification Code) को ऑन/ऑफ करना (केवल व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स के लिए)

  • जिन अकाउंट का प्री-वैलिडेशन फेल हो गया है, उन्हें दोबारा वैलिडेट करना

बैंक अकाउंट जोड़ने और वैलिडेट करने का तरीका

  1. इनकम टैक्स e-Filing पोर्टल पर यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।

  2. डैशबोर्ड से My Profile पर जाएं।

  3. My Bank Account पर क्लिक करें।

  4. यहां Add Bank Account विकल्प चुनें।

  5. अब बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, होल्डर टाइप और बैंक का IFSC भरें। IFSC डालते ही बैंक और ब्रांच का नाम अपने आप दिख जाएगा।

  6. अगर बैंक पोर्टल से जुड़ा हुआ है, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके प्रोफाइल से अपने आप भर जाएंगे।

  7. सभी डिटेल्स सही भरने के बाद Validate पर क्लिक करें। सफल होने पर आपको स्क्रीन पर मैसेज दिखेगा और मोबाइल/ईमेल पर भी नोटिफिकेशन मिलेगा।

प्री-वैलिडेशन क्यों जरूरी है?

  • केवल प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में ही रिफंड भेजा जाता है।

  • ऐसे अकाउंट से आप ITR और अन्य फॉर्म्स की e-Verification भी कर सकते हैं।

  • e-Verification का इस्तेमाल ITR सबमिट करने, पासवर्ड रीसेट करने, रिफंड री-इश्यू और सुरक्षित लॉगिन जैसे कामों में होता है।

क्या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट वैलिडेट कर सकते हैं?

हां, आप कई बैंक अकाउंट्स को प्री-वैलिडेट कर सकते हैं और एक से ज्यादा अकाउंट्स को रिफंड पाने के लिए नॉमिनेट भी कर सकते हैं।

अगर मोबाइल नंबर या ईमेल बदल जाए तो?

अगर आपके बैंक में दर्ज मोबाइल नंबर या ईमेल और इनकम टैक्स पोर्टल पर दी गई जानकारी एक जैसी नहीं है, तो आपके बैंक अकाउंट के सामने चेतावनी का निशान (!) दिखाई देगा।

ऐसी स्थिति में आपके पास दो विकल्प होते हैं:

  • या तो इनकम टैक्स पोर्टल पर अपनी डिटेल्स अपडेट करें ताकि वे बैंक की जानकारी से मैच हो जाएं।

  • या फिर बैंक जाकर मोबाइल नंबर/ईमेल अपडेट कराएं।

डिटेल्स सही करने के बाद आपको उस बैंक अकाउंट को दोबारा वैलिडेट करना होगा।

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First Published - September 10, 2025 | 1:52 PM IST

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