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ITR Deadline: आखिरी तारीख निकली, देरी से फाइलिंग पर भी इन लोगों पर नहीं लगता जुर्माना

आंकडों पर नजर जालें तो इस वित्त वर्ष में 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.50 करोड़ रिटर्न फ़ाइल हुए। लेकिन अभी भी कई लोग हैं, जिन्होंने रिटर्न फ़ाइल नहीं किया है, आखिरी तारीख तक रिटर्न न जम

Last Updated- August 02, 2023 | 1:25 PM IST
ITR Filing 2025

ITR Deadline: 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख थी जो कि गुजर चुकी है। जिन लोगों ने आखिरी तारीख तक भी आयकर रिटर्न फ़ाइल नहीं किया अब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

आंकडों पर नजर जालें तो इस वित्त वर्ष में 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.50 करोड़ रिटर्न फ़ाइल हुए। लेकिन अभी भी कई लोग हैं, जिन्होंने रिटर्न फ़ाइल नहीं किया है, आखिरी तारीख तक रिटर्न न जमा करने पर उन्हें जुर्माना देना होगा। ये जुर्माना 5000 रुपये है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ टैक्सपेयर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने समय पर रिटर्न तो फ़ाइल नहीं किया है लेकिन फिर भी उन्हें जुर्माना नहीं भरना होगा।

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आइए जानते हैं क्या है नियम

आयकर विभाग के अनुसार हर किसी को रिटर्न दाखिल नहीं करने के कारण लेट पेमेंट नहीं देना होगा। ऐसे लोग जिनकी आय छूट सीमा से अधिक नहीं होगा तो ऐसे लोग समय सीमा खत्म होने के बाद भी आयकर रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी विलंब शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा.

आयकर कानून के अनुसार, समय सीमा समाप्त होने के बाद आईटीआर दाखिल करने के लिए हर किसी को विलंब शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जिसकी सकल कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है और वह देर से आईटीआर दाखिल करता है, तो वह देर से दाखिल करने के लिए जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

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क्या कहता है आयकर विभाग का नियम

आयकर विभाग ने एक बयान में कहा, ‘अगर सकल कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं होती है तो समयसीमा के बाद दाखिल किए गए आईटीआर पर धारा 234एफ के तहत उल्लिखित विलंब शुल्क नहीं लगेगा।धारा 139(1) में उल्लिखित सकल कुल आय का मतलब अधिनियम के तहत धारा 80सी से 80यू के तहत कटौती को ध्यान में रखने से पहले कुल आय से है।’

First Published - August 2, 2023 | 1:25 PM IST

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