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NPS scheme: पेंशन का पैसा निकालने के लिए नए नियम जारी, इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स को करना होगा अपलोड, जानें पूरा प्रोसेस

Last Updated- April 28, 2023 | 4:31 PM IST
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NPS scheme: पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने सब्सक्राइबर्स के लिए नए नियम जारी किये हैं। इसके तहत NPS सब्सक्राइबर्स को कुछ दस्तावेज अपलोड करना जरूरी हो गया है।

इन दस्तावेज़ों को अपलोड करने से वार्षिकी आय (annuity income payments) का समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। यह नियम एक अप्रैल 2023 से प्रभावी हैं।

PFRDA की तरफ से जारी सर्कुलर के अनुसार, एग्जिट और एन्युइटी (annuity) की प्रक्रिया के लिए कुछ विड्रॉल (withdrawal) और KYC दस्तावेजों को अपलोड करना जरूरी है।

इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है जरूरी;

-एनपीएस विड्रॉल/एग्जिट फॉर्म

-पहचान और ऐड्रेस प्रुफ, जैसा विड्रॉल फॉर्म में बताया गया है

-आपके बैंक खाते का प्रमाण

-PRAN कार्ड की कॉपी

एनपीएस विड्रॉल करने के अनुरोध के प्रोसेस में शामिल प्रक्रिया

1) सबसे पहले ऑनलाइन एक्जिट रिक्वेस्ट शुरू करने के लिए आपको सीआरए सिस्टम में लॉग इन करना होगा।

2) एक बार जब आप अनुरोध शुरू करने के बाद आपको ई-साइन/ओटीपी प्रमाणीकरण, नोडल कार्यालय/पीओपी प्राधिकरण आदि के बारे में सूचनाएं दिखाई देंगी।

3) आपके द्वारा NPS अकॉउंट से अनुरोध शुरू करने के बाद, आपकी बैंक जानकारी, पता, नामांकित विवरण आदि जैसे विवरण एनपीएस निकासी फॉर्म में औटोमाटिकली भर जाते हैं।

4) आप वार्षिकी और विड्रॉल योग्य कॉर्पस, वार्षिकी विवरण आदि के लिए फंड एलोकेशन का प्रतिशत चुन सकते हैं।

5) पेनी ड्रॉप सत्यापन का उपयोग करके, आपका बैंक खाता ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा।

6) एग्जिट अनुरोध सबमिट करते समय आपको KYC दस्तावेज़ (पहचान और पता प्रमाण), प्रान कार्ड/ईप्रान कॉपी और बैंक प्रमाण अपलोड करना होगा।

7) सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ पढ़ने लायक होने चाहिए।

8) आप निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करके अनुरोध को सब्मिट कर सकते हैं:

9) ओटीपी प्रमाणीकरण – विभिन्न ओटीपी आपके फोन नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे।

10) ई-साइन – आप अपने आधार कार्ड का उपयोग करके अनुरोध पर ई-साइन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से एग्जिट करने के लिए आप 60 वर्ष की रिटायरमेंट आयु से पहले या बाद में पेंशन योजना से विड्रॉ कर सकते हैं।

एग्जिट करने पर आपको वार्षिकी सेवा प्रदाता (ASP) से वार्षिकी खरीदने के लिए संचित राशि का 40 प्रतिशत उपयोग करना होगा। शेष राशि 5 लाख रुपये से कम होने पर एक साथ राशि निकाली जा सकती है।

First Published - April 28, 2023 | 1:46 PM IST

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