आपके म्यूचुअल फंड (MF) निवेश, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट्स के लिए नॉमिनेशन अपडेट करने की डेडलाइन सिर्फ दस दिन दूर है। निवेशकों के पास ऐसा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय है। पहले यह समयसीमा 31 मार्च 2023 थी।
बता दें कि 27 मार्च के एक सर्कुलर में, बाजार नियामक ने मौजूदा पात्र ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों के लिए अपने खातों के लिए एक नॉमिनी को ऐड करने की समय सीमा 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दी।
Act now to nominate your loved ones in your demat account before the deadline on September 30, 2023.
Don’t delay, start the nomination process now and secure the financial future of your loved ones.
To opt -in for nomination in your demat account,checkout our nomination series… pic.twitter.com/NFsJf49nZ5
— NSDL – National Securities Depository Limited (@NSDL_Depository) September 12, 2023
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी (NSDL) ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, “30 सितंबर, 2023 की डेडलाइन से पहले अपने प्रियजनों को अपने डीमैट खाते में नामांकित करने के लिए अभी कदम उठाए। देरी न करें, नामांकन प्रक्रिया अभी शुरू करें और अपने प्रियजनों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करें।”
बाजार नियामक SEBI के 27 मार्च के एक सर्कुलर के मुताबिक, ट्रेडिंग के साथ-साथ डीमैट खातों के मूल्यांकन के आधार पर, जिसमें नॉमिनेशन डिटेल का विकल्प अपडेट नहीं किया गया है। ऐसे ट्रेडिंग और डीमैट खातों को 30 सितंबर, 2023 के बाद फ्रीज कर दिए जाएंगे।
जो निवेशक नए ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोल रहे हैं, उन्हें एक घोषणा पत्र के माध्यम से नामांकन प्रदान करना होगा या नामांकन से बाहर निकलने का विकल्प चुनना होगा। मौजूदा निवेशक जिन्होंने पहले ही नामांकन विवरण प्रदान कर दिया है, उन्हें नामांकन विवरण दोबारा जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
स्टेप 1: अपने डीमैट अकाउंट में लॉगइन करें।
स्टेप 2: प्रोफाइल सेगमेंट के तहत ‘माई नॉमिनीज’ पर जाएं, जो नॉमिनी डिटेल्स पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा।
स्टेप 3: ‘नॉमिनी व्यक्ति जोड़ें’ या ‘ऑप्ट-आउट’ चुनें।
स्टेप 4: नॉमिनी व्यक्ति का विवरण भरें और नॉमिनी व्यक्ति का एक आईडी प्रूफ अपलोड करें।
स्टेप 5: दस्तावेज अपलोड करने के बाद, नॉमिनी व्यक्ति का वह प्रतिशत दर्ज करें जो निवेशक नॉमिनी व्यक्ति को देना चाहता है।
स्टेप 6: आधार ओटीपी के साथ दस्तावेज पर ई-हस्ताक्षर करें।
स्टेप 7: नॉमिनी व्यक्ति का विवरण प्रोसेस किया जाएगा।
ध्यान रखें कि आपका नॉमिनी व्यक्ति आपके प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि, खुदा ना खास्ता आपके असामयिक निधन के दुखद मामले में, आपका निवेश आपके प्रियजनों को दिया जाए। इसलिए एक भरोसेमंद व्यक्ति को चुनना बहुत महत्वपूर्ण है।