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PM Kisan Samman Nidhi 16th Installment: पीएम मोदी ने जारी की पीएम किसान की 16वीं किस्त, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

PM मोदी ने PM Kisan Samman Nidhi Yojana की 16वीं किस्त में 21 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम 9,0167496 किसानों के खाते में ट्रांसफर किया।

Last Updated- February 28, 2024 | 6:48 PM IST
farmers

PM मोदी ने आय यानी 28 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi yojana) के तहत 16वीं किस्त जारी कर दी है। प्रधानमंत्री ने 6 हजार रुपये की सालाना किस्त में से 2-2 हजार रुपये की इस किस्त को 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यवतमाल जिले में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राशि का वितरण किया। PM मोदी द्वारा आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जारी की गई रकम 21 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की है, जिसे 9,01,67,496 किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है।

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और अजित पवार मौजूद रहे।

बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत साल में 3 बार 2-2 हजार रुपये की किस्तों के माध्यम से कुल मिलाकर 6,000 रुपये किसानों को दिया जाता है। इसके पहले 15 नवंबर को किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी की गई थी। इस योजना के तहत, हर चार महीने में एक बार पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं।

PM Kisan सम्मान निधि योजना के तहत अबतक कितनी रकम दी जा चुकी है?

PM-Kisan योजना के तहत 15वीं किस्त तक (1 दिसंबर, 2018 से लेकर 31 नवंबर, 2023 तक) सरकार ने 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को करीब 2.80 लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके बाद आज प्रधानमंत्री ने करोड़ रुपये की रकम 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए जारी की।

वित्त वर्ष 2023-24 के अगस्त से लेकर नवंबर की अवधि के दौरान मोदी सरकार ने 9.07 करोड़ रुपये से ज्यादा का ट्रांसफर किया था, वहीं, अप्रैल से जुलाई की अवधि के दौरान इसने 9.60 करोड़ रुपये से ज्यादा का ट्रांसफर किया था।

जबकि, पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में कुल बांटी गई रकम की बात की जाए तो सरकार ने लाभार्थियों को 58,201.85 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

कैसे चेक करें PM Kisan Samman Nidhi में अपना नाम?

अगर आपने अपना नाम इस योजना के तहत रजिस्टर करवाया है तो आपको एक आसान सा स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहले PM Kisan Samman Nidhi की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं। वेबसाइट पर सबसे ऊपर बाईं ओर भाषा चुनने का ऑप्शन होता है। उसमें से अपनी पसंद की भाषा को आप चुन सकते हैं। भाषा चुनने के बाद लाभार्थी सूची (Beneficiary list) का एक ऑप्शन आपको दिखेगा।

लाभार्थी सूची को सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ डिटेल भरनी होगी, जैसे कि राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक औऱ गांव का नाम, जहां से आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बस, इसके बाद आपको अपने गांव के सभी लाभार्थियों की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप अपना नाम भी ढूढ़ सकते हैं।

जानिये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में

पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसकी फंडिंग पूरी तरह से केंद्र सरकार ही करती है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव होने के नाते पूर्ण बजट की जगह अंतरिम बजट लाया गया था, जिसके दौरान ही तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस योजना को पेश किया।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन ? PM Kisan योजना के लिए eKyc कैसे करें ? जानने के लिए क्लिक करें

बाद में, फरवरी 2019 को यह योजना लॉन्च की गई। पश्चिम बंगाल राज्य 8वीं किस्त (अप्रैल-जुलाई, 2021) से इस योजना में शामिल हुआ क्योंकि शुरू में राज्य की इच्छा थी कि किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत धनराशि राज्य सरकार को हस्तांतरित की जाए।

कौन-कौन कर सकता है अपने नाम का रजिस्ट्रेशन? क्या है एलिजिबिलिटी ?

जब इस स्कीम की लॉन्चिंग की गई थी तो यह नियम था कि जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इस योजना में बाद में बदलाव किया गया और 1 जून, 2019 के बाद से सरकार ने सभी किसानों को इस योजना का फायदा लेने के लिए नियम बना दिया। यानी जमीन चाहें जितनी हो, अगर आप किसान हैं तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो सकते हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि कौन इस योजना के तहत एलिजिबल नहीं होगा? तो ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, सभी संस्थागत भूमि धारकों को इस स्कीम का फायदा नहीं मिलता है। इसके अलावा, वे किसान परिवार जो नीचे बताई गई कैटेगरीज में से एक या एक से ज्यादा के तहत आते हैं-

1. संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
2. पूर्व और वर्तमान मंत्रियों / राज्य मंत्रियों और लोक सभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
3. केंद्रीय / राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय / स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
4. सभी सुपरनेचुरल / रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये से ज्यादा है (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
5. अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति
6. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ रजिस्टर्ज हैं और प्रैक्टिस करते हैं।

 

First Published - February 28, 2024 | 6:26 PM IST

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