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ITR Filing: नहीं है कोई इनकम तो भी भरें ITR, जीरो रिटर्न से भी मिलते हैं कई फायदे

अधिकतर लोगों को लगता है कि जिनकी आय नहीं है या जिनकी आय टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आती उन्हें आईटीआर फाइल नहीं करना चाहिए।

Last Updated- July 19, 2023 | 4:32 PM IST
Tax e-filing

ZERO Return/NIL ITR: इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख आ रही है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है। अधिकतर लोगों को लगता है कि जिनकी आय नहीं है या जिनकी आय टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आती उन्हें आईटीआर फाइल नहीं करना चाहिए।

लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप बेरोजगार हैं या आपकी आय कम हैै तो भी आप जीरो रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्योंकि इसके आपको कई फायदे मिलते हैं।

क्या है जीरो रिटर्न

जब आपको कोई टैक्स जमा नहीं कराना होता है और तब भी रिटर्न फाइल करते हैं तो इसे जीरो रिटर्न या NIL रिटर्न कहते हैं। जब किसी टैक्सपेयर की इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 2.50 लाख रुपये से कम होती है तो उनकी कोई टैक्स लाएबिलिटी नहीं होती। ऐसे लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वे लोग टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं।

अगर ऐसे लोग तब भी रिटर्न फाइल करते हैं, उसे NIL ITR या जीरो रिटर्न कहते हैं।

जीरो रिटर्न फाइल करने के फायदे

जीरो रिटर्न किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन अगर आप जीरो रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको इसके काफी फायदे हैं।

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लोन लेने में आसानी

जैसे कि अगर आप लगातार जीरो रिटर्न/NIL ITR फाइल करते आ रहे हैं तो लोन और रजिस्ट्री पर छूट मिलती है। कोई भी लोन लेने के लिए आपको 3 साल की ITR देनी होती है। ऐसे में जिनकी कोई इनकम नहीं है वो भी अपने नाम के साथ ज्वाइंट लोन से सकती है। कई बैंक महिलाओं के नाम पर होम लोन लेने पर इंटरेस्ट रेट पर कुछ रियायत भी देते हैं। खास बात ये है कि रजिस्ट्री के समय महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर छूट मिलती है।

TDS का रिफंड आसान

उदाहरण के लिए मान लीजिए एक हाउसवाइफ (जिनकी कोई सैलरी या अन्य आय नहीं है) के नाम से कोई एफडी चल रही है। उस एफडी पर इंटरेस्ट मिल रहा है और टीडीएस भी कट रहा है, तो आप इसका रिफंड ले सकते हैं।

अगर कोई टैक्सपेयर 15G या 15H फॉर्म भरकर बैंक में जमा करना भूल जाता है तो एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस कट जाता है, जिसपर वह NIL ITR फाइल करके रिफंड ले सकता है।

यह भी पढ़ें: टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी? भरने से पहले कर लें चेक

वीजा के लिए आता है काम

अगर आप जीरो रिटर्न/NIL ITR फाइल करते हैं तो आपके वीजा एप्लिकेशन में आसानी होती है साथ ही किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना भी आसान हो जाता है। ये आपकी इनकम के प्रूफ के तौर पर काम करता है।

First Published - July 19, 2023 | 1:13 PM IST

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