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ED ने अरविंद केजरीवाल को 7वां समन जारी किया, 26 फरवरी को जांच में शामिल होने को कहा

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केजरीवाल 2023 में 2 नवंबर और 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी के लिए ईडी के समन में शामिल नहीं हुए थे।

Last Updated- February 22, 2024 | 12:23 PM IST
Delhi CM Arvind Kejriwal

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सातवां समन जारी किया है। ED ने साथ ही मुख्यमंत्री केजरीवाल को 26 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा है।

एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियिम (PMLA) के प्रावधानों के तहत सातवां समन जारी करते हुए केजरीवाल की इस दलील को खारिज कर दिया कि उनकी पेशी के लिए नया नोटिस देना गलत है क्योंकि यह मामला एक स्थानीय अदालत के विचाराधीन है।

ED के छठे समन में भी शामिल नहीं हुए थे केजरीवाल 

इससे पहले 19 फरवरी को दिल्ली के सीएम ईडी के छठे समन में शामिल नहीं हुए थे। छठे समन में शामिल न होने पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा था कि पार्टी ने सभी समन का जवाब दिया है और जांच एजेंसी को मामले पर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने बार-बार ईडी (ED) के समन को अवैध बताया है। इससे पहले केजरीवाल 2023 में 2 नवंबर और 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी के लिए ईडी के समन में शामिल नहीं हुए थे।

ED ने हाल में इस मामले में उसके समन की अवज्ञा करने के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल के खिलाफ एक नयी शिकायत दर्ज करायी थी। अदालत ने पिछले सप्ताह केजरीवाल को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट दी थी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की थी।

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First Published - February 22, 2024 | 12:23 PM IST

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