facebookmetapixel
Advertisement
राज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिकाब्राजील में पेट्रोल से 70% सस्ता, भारत में सिर्फ 20%: क्या फ्लेक्स-फ्यूल बनेगा हिट? बता रहे एक्सपर्ट

टेलीमार्केटिंग संदेशों पर रोक लगाने के लिए TRAI ने दिया निर्देश

Advertisement
Last Updated- February 16, 2023 | 4:12 PM IST
Telecom

दूरसंचार नियामक ट्राई ने टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को बार-बार परेशान करने वाले और अनधिकृत संदेश भेजने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए गुरुवार को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से हेडर एवं संदेश के खाके का दुरुपयोग रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

इसके लिए उन्हें सभी पंजीकृत हेडर एवं संदेशों के खाके (टेम्पलेट) का ‘डिस्ट्रिब्यूटिड लेजर टेक्नोलॉजी’ (डीएलटी) मंच पर दोबारा सत्यापन करने को कहा गया है। इसके साथ ही ट्राई ने कहा है कि सत्यापित नहीं किए गए सभी हेडर एवं संदेशों के टेम्पलेट को क्रमशः 30 एवं 60 दिन के भीतर प्रतिबंधित करना होगा।

दूरसंचार कंपनियों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि अस्थायी हेडर को समयसीमा खत्म होने के फौरन बाद निष्क्रिय कर दिया जाए।

ट्राई ने कहा, ‘‘संदेश पाने वाले लोगों के बीच भ्रम को दूर कर इसका दुरुपयोग रोकने के लिए काम करें। एक्सेस प्रोवाइडर एक जैसे दिखने वाले किसी भी हेडर को अलग-अलग इकाइयों के नाम पर पंजीकृत न करें।’’

अनधिकृत एवं गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से भेजे जाने वाले संदेशों पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार कंपनियों को कहा गया है कि वे डीएलटी मंच पर पंजीकृत नहीं की गई टेलीमार्केटिंग इकाइयों पर रोक लगाए।

दूरसंचार कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रचारात्मक संदेश अपंजीकृत टेलीमार्केटर या 10 अंक वाले फोन नंबर का इस्तेमाल करने वाले टेलीमार्केटर की तरफ से न भेजा जाए। इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाली टेलीमार्केटिंग एजेंसियों पर कार्रवाई करने के लिए भी दूरसंचार कंपनियों को कहा गया है।

इसके साथ ही उनपर संबंधित कानूनों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। ट्राई ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को इन निर्देशों का अनुपालन 30 दिन के भीतर करने को कहा है।

Advertisement
First Published - February 16, 2023 | 4:12 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement