facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

Cognizant को आयकर विभाग को 2,956 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश

तकनीकी कंपनी ने उच्च न्यायालय में सितंबर 2023 के आयकर अपील ट्रिब्यूनल आदेश को चुनौती दी थी।

Last Updated- January 11, 2024 | 10:41 PM IST
Cognizant big deals

सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश को सही ठहराया है, जिसमें अदालत ने तकनीकी कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्युशंस को निर्देश दिया था कि वह कर बकाए के तौर पर आयकर विभाग को 2,956 करोड़ रुपये का बकाया कर चुकाए।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के पीठ ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह छह हफ्ते के भीतर मामले पर फैसला करे।

आदेश में कहा गया है कि इस मामले में बड़े हितों को देखते हुए हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि इस मामले का निपटान यथासंभव जल्द से जल्द करे और प्राथमिकता के तहत आज से छह हफ्ते के भीतर।

अदालत ने कहा कि आयकर विभाग ने कहा है कि अगर कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी उच्च न्यायालय में अपनी अपील में कामयाब रहती है तो ब्याज समेत पूरी रकम चार हफ्ते के भीतर वापस कर दी जाएगी।

आदेश में कहा गया है, 2,956 करोड़ रुपये में 1,500 करोड़ रुपये नकद और 1,456 करोड़ रुपये एफडी रिसीट्स के तौर पर देने की पेशकश है, जिसे भुनाया जा सके।

हम अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की बात भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि अगर याची की अपील को उच्च न्यायालय से अनुमति मिलती है तो चार हफ्ते के भीतर पूरी रकम ब्याज समेत वापस कर दी जाएगी।

तकनीकी कंपनी ने उच्च न्यायालय में सितंबर 2023 के आयकर अपील ट्रिब्यूनल आदेश को चुनौती दी थी। साथ ही कंपनी ने विभाग की तरफ से शेयर पुनर्खरीद (2017 से 2018 के बीच 19,000 करोड़ रुपये की खरीद) के मामले में 9,400 करोड़ रुपये के कर की मांग को भी चुनौती दी थी।

पिछले साल कॉग्निजेंट ने कंपनी से वसूली का सभी प्रक्रियाओं पर रोक की मांग की थी और 1,500 करोड़ रुपये नकद भुगतान की पेशकश की थी। उच्च न्यायालय ने इस शर्त पर वसूली पर अस्थायी रोक रोक लगा दी थी कि आयकर विभाग को कॉग्निजेंट 1,500 करोड़ रुपये भुगतान करेगी और 1,456 करोड़ रुपये की एफडी देगी।

First Published - January 11, 2024 | 10:41 PM IST

संबंधित पोस्ट