facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

देश में कुछ ही संघर्षरत विमानन कंपनियां बचीं: SpiceJet

स्पाइसजेट ने दिल्ली उच्च न्यायालय में की समय बढ़ाने की अपील, नकदी संकट के बीच 26.7 लाख डॉलर के बकाये का भुगतान लंबित

Last Updated- August 23, 2024 | 11:16 PM IST
SpiceJet

विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि देश में केवल कुछ ही विमानन कंपनियां रह गई हैं (किफायती विमानन कंपनियों के रूप में), इंडिगो और हम। साथ ही उसने इस बात पर भी जोर दिया कि वह भारत में चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच सक्रिय बनी रहने के लिए संघर्ष कर रही है।

दिल्ली उच्च न्यायालय का यह खंडपीठ फ्रांस की कंपनियों – टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस से किराये पर लिए गए तीन इंजनों के मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ स्पाइसजेट की अपील पर सुनवाई कर रहा था। नकदी की कमी से जूझ रही विमानन कंपनी ने अदालत को बताया कि वह 30 सितंबर तक 10 लाख डॉलर की मासिक किस्त के साथ-साथ 16 लाख डॉलर का अतिरिक्त भुगतान भी करेगी।

विमानन कंपनी के वकील ने कहा कि 12 अगस्त तक बकाया राशि के लिए 26.7 लाख डॉलर की चूक मानी गई है और बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 30 सितंबर तक समय बढ़ाने की मांग की गई। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी योजना 35.7 करोड़ डॉलर की राशि जुटाने की है।

इंजन किराये पर देने वाली कंपनियों ने दिसंबर में स्पाइसजेट के खिलाफ मुकदमा दायर किया था औ इंजनों के लिए दो करोड़ डॉलर से अधिक का बकाया मांगा था। हालांकि अदालत ने विमानन कंपनी को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर उनके पास भुगतान करने के लिए वित्तीय साधन होते, तो विमानन कंपनी अदालत में अपना बचाव नहीं कर रही होती।

अदालत ने कहा ‘आप किसी और की संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप किराया चुकाए बिना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वह (इंजन किराय पर देने वाली कंपनी) उस संपत्ति को किराये पर देने वाले कारोबार में है, भले ही वह आज इंजन हो या घर। कौन सी अदालत आपको भुगतान किए बिना संपत्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति देती है?’

First Published - August 23, 2024 | 10:20 PM IST

संबंधित पोस्ट