facebookmetapixel
Advertisement
राज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिकाब्राजील में पेट्रोल से 70% सस्ता, भारत में सिर्फ 20%: क्या फ्लेक्स-फ्यूल बनेगा हिट? बता रहे एक्सपर्ट

NCLAT ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर लगाई रोक, ₹90 करोड़ के बकाया मामले में सुनवाई टली

Advertisement

NCLAT ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की अपील पर सुनवाई करते हुए दिवालिया कार्यवाही पर रोक लगाई और आईडीबीआई को भुगतानों की पुष्टि का समय दिया।

Last Updated- July 18, 2025 | 9:54 PM IST
NCLT
प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के दिल्ली पीठ ने शुक्रवार को रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक लगा दी। एनसीएलटी की पीठ ने आईडीबीआई ट्रस्टीशिप की याचिका पर कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया था। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप ने आरोप लगाया था कि अनिल अंबानी की अगुआई वाली कंपनी ने करीब 90 करोड़ रुपये के कर्ज के भुगतान में चूक की है।

हालाँकि, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने अपील न्यायाधिकरण को बताया कि ब्याज सहित सभी बकाया राशि का पूरा भुगतान कर दिया गया है। इस दलील पर गौर करते हुए एनसीएलएटी ने आईडीबीआई ट्रस्टीशिप को भुगतानों का अपने रिकॉर्ड से मिलान करने के लिए समय दिया और मामले की सुनवाई 27 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया, हमारे 4 जून 2025 और 6 जून 2025 के पिछले पत्रों के क्रम में और लिस्टिंग विनियमों के नियम 30 के अनुसार हम सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी द्वारा दायर अपील में माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (एनसीएलएटी) ने 4 जून, 2025 के आदेश के अनुसरण में (जिसमें 30 मई, 2025 के आदेश को निलंबित कर दिया गया था) 30 मई, 2025 के आदेश और कंपनी के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मामले में अगली तारीख 27 अगस्त, 2025 है। माननीय एनसीएलएटी का आदेश प्राप्त होने के बाद लागू होगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे रिकॉर्ड पर लें।

Advertisement
First Published - July 18, 2025 | 9:45 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement