facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

Spicejet को SC से मिला बड़ा झटका! मारन को देने पड़ेंगे 380 करोड़ रुपये

अदालत ने कहा कि अगर आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, तो इसके परिणाम भुगतने होंगे।

Last Updated- July 07, 2023 | 10:25 PM IST
SpiceJet successfully settles $23.39 million dispute with Aircastle, Wilmington Trust SpiceJet ने एयरकैसल, विलमिंगटन ट्रस्ट के साथ 2.339 करोड़ डॉलर का विवाद सफलतापूर्वक सुलझाया

सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने किफायती विमानन कंपनी स्पाइसजेट (Spicejet) को आज कहा कि वह कलानिधि मारन को मध्यस्थता अदालत के फैसले के मुताबिक 380 करोड़ रुपये की पूरी राशि का भुगतान करे और कहा कि कारोबार ‘व्यावसायिक नैतिकता’ के साथ किए जाने चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा के पीठ ने शीर्ष अदालत के 13 फरवरी के आदेश के तहत अपने पूर्व प्रवर्तक मारन की कल एयरवेज को 75 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए विमानन कंपनी द्वारा समय विस्तार की मांग वाले आवेदनों को खारिज कर दिया।

आदेशों का पालन नहीं करने पर भुगतने पड़ेंगे परिणाम

अदालत ने कहा कि अगर आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, तो इसके परिणाम भुगतने होंगे, व्यावसायिक नैतिकता सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है।

सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी में स्पाइसजेट को वर्ष 2018 के मध्यस्थता अदालत के फैसले के तहत तीन महीने के भीतर मारन के 362.49 करोड़ रुपये (साथ में बकाया ब्याज) के दावे के खिलाफ 75 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया था कि स्पाइसजेट द्वारा भुगतान न किए जाने की स्थिति में फैसले की पूरी राशि कल एयरवेज और कलानिधि मारन को देय जाएगी।

इसके बाद स्पाइसजेट ने दो और महीने के लिए विस्तार की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था क्योंकि तीन महीने की अवधि 13 मई को समाप्त हो गई थी।

न्यायालय ने स्पाइसजेट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि मामला और कुछ नहीं, बल्कि स्पाइसजेट द्वारा पैसे नहीं चुकाने के लिए इसमें देर करने की रणनीति है।

First Published - July 7, 2023 | 10:25 PM IST

संबंधित पोस्ट