बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने यस बैंक (Yes Bank) के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सेबी के इस फैसले के बाद से राणा कपूर को बड़ी राहत मिली है।
सेबी ने राणा कपूर के बैंक खातों, शेयर और म्यूचुअल फंज होल्डिंग को जो फ्रीज करने का आदेश दिया था उसे अब हटा लिया गया है। बता दें, कपूर की इन वित्तीय संपत्तियों को यस बैंक के एडीशनल टियर-1 बॉन्ड्स (AT1 Bonds) से जुड़े मामले में फ्रीज किया गया था। बता दें, राणा कपूर डीएचएफएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मार्च, 2020 से जेल में हैं।
क्या था मामला
बता दें, इस साल जुलाई में सेबी ने राणा कपूर को यस बैंक के AT1 Bonds की गलत बिक्री में शामिल होने के मामले में 2.22 करोड़ रुपये जमा कराने का नोटिस भेजा था। इस नोटिस में यह कहा गया था कि अगर ये फाइन का भुगतान 15 दिनों के भीतर नहीं किया गया तो गिरफ्तारी हो सकती है और साथ ही बैंक खाता जब्ती सहित संपत्ति की कुर्की की चेतावनी दी गई थी।
लेकिन राणा सेबी के तय किए गए समय में भुगतान करने में असमर्थ करे तो उन्हें सितंबर 2022 एक नोटिस के बाद उनके बैंक खाते, डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को सेबी ने जब्त कर लिया था।
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सैट ने दिया सेबी के आदेश पर स्टे ऑर्डर
प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण-सिक्योरिटीज एपेलैट ट्रिब्यूनल (सैट) ने 12 सितंबर को निजी क्षेत्र के यस बैंक के एटी1 बॉन्ड गलत तरीके से बेचने के मामले में सेबी के आदेश पर अंतरिम स्थगन यानी स्टे ऑर्डर दे दिया था। इसके बाद सेबी ने राणा कपूर के बैंक अकाउंट्स पर लगी रोक हटाने का आदेश दिया है।
बता दें, सैट ने राणा कपूर को छह हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया था, जो कि राणा ने पूरा किया यानी कि तय समय में 50 लाख का भुगतान कर दिया। अब इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख दी गई है।
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क्या है यस बैंक का मामला
यस बैंक घोटाले मामले की जांच कर रही जांच एजेंसी ईडी ने यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को साल 2020 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। राणा कपूर के खिलाफ CBI ने मार्च 2020 में धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया था।