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Delhi Metro: DMRC की करें मदद, नहीं तो ब्याज सहित लौटाना होगा सारी रकम: हाईकोर्ट

Last Updated- March 17, 2023 | 4:31 PM IST
Metro Extension: Cabinet approves proposal for expansion of Metro in Gurugram

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र व दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्रमोटेड दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को 2017 के मध्यस्थता फैसले के तहत बकाये का भुगतान करने में गारंटी या ऋण बढ़ाने के DMRC के अनुरोध पर ध्यान दें।

हाईकोर्ट ने कहा कि यह निर्णय केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय व दिल्ली सरकार को दो सप्ताह के अंदर लेना है और अगर फैसला दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन (DMRC) के अनुरूप आता है तो वह एक महीने के अंदर पूरी देय राशि ब्याज समेत जमा करेगा।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने फैसला पढ़ते हुए कहा, “अगर केंद्रीय मंत्रालय या दिल्ली सरकार गारंटी या कर्ज देने के आग्रह को खारिज कर देते हैं तो केंद्रीय मंत्रालय 10 मार्च, 2022 के बाद DMRC से प्राप्त सभी धन को तुरंत या दो सप्ताह के अंत में लौटा देगा।

हाईकोर्ट का यह निर्णय DAMEPL की DMRC के खिलाफ दायर याचिका पर आया है। इसमें उसके पक्ष में आए मध्यस्थता फैसले के अनुरूप बकाया के भुगतान की अपील की गई थी। एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने मई, 2017 में DAMEPL के पक्ष में फैसला सुनाया था। DAMEPL सुरक्षा मुद्दों की वजह से एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन के परिचालन से हट गई थी।

First Published - March 17, 2023 | 4:30 PM IST

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