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RBI ने देश के सबसे बड़े बैंक SBI पर लगाया 2 करोड़ का जुर्माना, दो और बैंकों पर लगा फाइन

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि नियमों के उल्लघंन को लेकर स्टेट बैंक के साथ ही कुछ अन्य बैंकों पर भी फाइन लगाया गया है।

Last Updated- February 27, 2024 | 7:17 AM IST
RBI

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई (RBI) ने देश के सबसे बैंक के खिलाफ एक्शन लिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बताया कि एसबीआई पर ये कठोर कार्रवाई नियमों के उल्लंघन को लेकर की गई है। खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि नियमों के उल्लघंन को लेकर स्टेट बैंक के साथ ही कुछ अन्य बैंकों पर भी फाइन लगाया गया है।

स्टेट बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना

RBI ने सोमवार को बताया कि नियामक अनुपालन नियमों के उल्लंघन के लिए भारतीय स्टेट बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। एसबीआई पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। यह जुर्माना जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि और किसी कंपनी में उस कंपनी की भुगतान की गई शेयर पूंजी के 30% से अधिक शेयरधारिता से संबंधित उल्लंघन के कारण है।

इस मामले में आरबीआई ने आगे कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने कुछ कंपनियों की भुगतान की गई शेयर पूंजी के 30% से अधिक राशि के शेयरों को गिरवी के रूप में रखा है। इसके अलावा, बैंक इस अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में एक योग्य राशि जमा करने में विफल रहा।

केनरा बैंक पर भी लगा जुर्माना

इसके अलावा आरबीआई ने नियमों का पालन न करने को लेकर केनरा बैंक लिमिटेड पर भी 32.30 लाख रुपये का फाइन लगाया है। आरबीआई के अनुसार ये पाया गया कि बैंक सीआईसी से ऐसी अस्वीकृति
रिपोर्ट प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अस्वीकृत डेटा को सुधारने और क्रेडिट सूचना कंपनियों के साथ अपलोड करने में विफल रहा। इसके अलावा, केनरा बैंक ने कुछ ऐसे खातों का पुनर्गठन किया जो 31 मार्च, 2021 तक मानक संपत्ति नहीं थे।

यूनियन बैंक पर भी लगा फाइन

आरबीआई ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के विचलन से संबंधित उल्लंघनों के लिए सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरबीआई ने कहा, “जैसा कि उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया था और निरीक्षण के दौरान मूल्यांकन किया गया था, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर था। इसने अपने ग्राहकों के खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की प्रणाली नहीं रखी।”

 

 

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First Published - February 27, 2024 | 7:17 AM IST

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