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ई-गेमिंग कंपनियों पर 28 प्रतिशत GST के खिलाफ दायर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ट्रासंफर की

Dream11, गेम्स 24x7 और हेड डिजिटल वर्क्स जैसी कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने GST लगाए जाने को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

Last Updated- April 05, 2024 | 3:21 PM IST
Inter-departmental committee to be set up to ensure compliance with online gaming platforms ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से अनुपालन सुनिश्चित करने को अंतर-विभागीय समिति की होगी स्थापना

सुप्रीम कोर्ट ने ई-गेमिंग कंपनियों पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाये जाने के विरुद्ध नौ उच्च न्यायालयों में दाखिल याचिकाओं पर प्रामाणिक निर्णय संबंधी केंद्र की याचिका शुक्रवार को स्वीकार कर ली तथा सभी याचिकाएं अपने पास हस्तांतरित कर ली।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र की याचिका मंजूर करते हुए उसे ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की लंबित याचिकाओं पर 20 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने एक नोडल अधिवक्ता को भी नियुक्त किया है, जो मामले में रिकॉर्ड एकत्र करेगा।

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अब इन याचिकाओं पर मई के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। ड्रीम 11, गेम्स 24×7 और हेड डिजिटल वर्क्स जैसी कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने GST लगाए जाने को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को जारी 21 हजार करोड़ रुपये के GST सूचना नोटिस रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी।

First Published - April 5, 2024 | 3:21 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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