facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

OTT, डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन के लिए केंद्र सरकार ने रखा नए कानून का प्रस्ताव

प्रस्तावित कानून केंद्र सरकार को सीईसी के आकार, कोरम और परिचालन संबंधी विशिष्टताओं को निर्धारित करने का अधिकार देता है।

Last Updated- November 11, 2023 | 1:50 PM IST
Supreme Court rejects petition for regulatory body over OTT platforms न्यायालय ने ‘OTT’, अन्य प्लेटफॉर्म के लिए ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी स्थापित करने संबंधी याचिका खारिज की

केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स, डिज़नी और अमेज़ॅन जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों को विनियमित करने के उद्देश्य से एक नए प्रसारण कानून का प्रस्ताव रखा है। मसौदा व्यक्तिगत सामग्री मूल्यांकन समितियों की स्थापना की वकालत करता है। विधेयक इन स्ट्रीमिंग दिग्गजों को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 पर भरोसा किए बिना पूरी तरह से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाने का प्रयास करता है।

शुक्रवार को एमआईबी ने सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2023 पेश किया। इसका उद्देश्य मौजूदा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित करना और सभी मौजूदा कानूनों और नीतियों को एक सामंजस्यपूर्ण ढांचे के भीतर सुव्यवस्थित करना है।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक प्रसारक द्वारा सामग्री मूल्यांकन समितियों (सीईसी) की स्थापना नए कानून में “प्रमुख नवाचारों” में से एक थी और इससे “मजबूत आत्म-नियमन” में मदद मिलेगी।

मसौदा कानून दस्तावेज़

मसौदा कानून दस्तावेज़ के अनुसार, “प्रत्येक प्रसारक या प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटर को विभिन्न सामाजिक समूहों के सदस्यों के साथ एक सामग्री मूल्यांकन समिति (सीईसी) स्थापित करनी होगी,” जो 30 दिनों के लिए सार्वजनिक परामर्श के लिए खुला है।
यह कानून केंद्र सरकार को किसी भी ऑनलाइन क्रिएटर या समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म को विनियमित करने की शक्ति भी प्रदान करेगा।

यह विधेयक सरकार को “प्रसारण सेवाओं के अलावा जो प्रसारण नेटवर्क या प्रसारण सेवाओं से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं” सेवाओं को विनियमित करने का अधिकार देता है।

ये भी पढ़ें- Tata Chemicals Q2 Result: कंपनी का शुद्ध लाभ 28% घटकर 495 करोड़ रुपये

प्रस्तावित कानून केंद्र सरकार को सीईसी के आकार, कोरम और परिचालन संबंधी विशिष्टताओं को निर्धारित करने का अधिकार देता है। मसौदा कानून के अनुसार, केवल इस समिति से प्रमाणन प्राप्त करने वाले शो ही प्रसारण के लिए पात्र होंगे।
नई दिल्ली स्थित प्रौद्योगिकी नीति विशेषज्ञ अपार गुप्ता ने सामग्री समीक्षा प्रस्ताव के बारे में रॉयटर्स को बताया, “उदारीकरण के ऐतिहासिक अवसर को बर्बाद किया जा रहा है और सेंसरशिप और सरकारी नियंत्रण का एक पितृसत्तात्मक तंत्र प्रस्तावित किया गया है।”

इससे पहले जुलाई में, रॉयटर्स ने बताया था कि मंत्रालय ने निजी तौर पर नेटफ्लिक्स और अन्य स्ट्रीमिंग सेवाओं से कहा था कि ऑनलाइन दिखाए जाने से पहले उनकी सामग्री की अश्लीलता और हिंसा के लिए स्वतंत्र रूप से समीक्षा की जानी चाहिए।
जबकि भारतीय सिनेमाघरों में सभी फिल्में सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड द्वारा समीक्षा और प्रमाणन से गुजरती हैं, स्ट्रीम की गई सामग्री इस प्रक्रिया से मुक्त रहती है।

 

First Published - November 11, 2023 | 1:50 PM IST

संबंधित पोस्ट